शांति व्यवस्था बनाए रखने प्रशासन का बड़ा कदम, एक साल के लिए 6 जिलों की सीमाओं से बाहर किया गया निष्कासन

खबर मंडी विशेष
खंडवा शहर में लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए तीन सक्रिय आदतन गुंडा बदमाशों के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश के तहत इन आरोपियों को एक वर्ष की अवधि के लिए खंडवा सहित आसपास के जिलों की सीमाओं से निष्कासित किया गया है।

जिलाबदर किए गए बदमाशों में जावेद उर्फ सोनू उर्फ कांचा, फजल शेख उर्फ सोनू अपाची और मो. शाकिब शामिल हैं। तीनों के खिलाफ मारपीट, लूटपाट, अवैध हथियार, धमकी, आगजनी, मादक पदार्थों की तस्करी सहित कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। इनके विरुद्ध पूर्व में भी कई प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां की जा चुकी थीं, लेकिन उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं देखा गया।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना मोघट रोड पुलिस द्वारा तीनों के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद जिला दण्डाधिकारी ने पाया कि इन बदमाशों के कारण आम जनता में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है, जिससे समाज में गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था।
दिनांक 21 अप्रैल 2026 को पारित आदेश के अनुसार, तीनों आरोपियों को खंडवा के साथ-साथ बुरहानपुर, खरगोन, देवास, हरदा, बैतूल और इंदौर जिलों की सीमाओं से भी बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की तामील 23 अप्रैल 2026 को कराई गई, जिसके तहत आरोपियों को 48 घंटे के भीतर निर्धारित क्षेत्रों से बाहर जाना अनिवार्य है।

इस सख्त कार्रवाई को प्रशासन की अपराधों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे शहर में कानून-व्यवस्था मजबूत होने और आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
खंडवा में सख्त कार्रवाई: 3 आदतन बदमाश जिलाबदर, अपराधों पर कसा शिकंजा
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शांति व्यवस्था बनाए रखने प्रशासन का बड़ा कदम, एक साल के लिए 6 जिलों की सीमाओं से बाहर किया गया निष्कासन
खंडवा शहर में लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए तीन सक्रिय आदतन गुंडा बदमाशों के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश के तहत इन आरोपियों को एक वर्ष की अवधि के लिए खंडवा सहित आसपास के जिलों की सीमाओं से निष्कासित किया गया है।
जिलाबदर किए गए बदमाशों में जावेद उर्फ सोनू उर्फ कांचा, फजल शेख उर्फ सोनू अपाची और मो. शाकिब शामिल हैं। तीनों के खिलाफ मारपीट, लूटपाट, अवैध हथियार, धमकी, आगजनी, मादक पदार्थों की तस्करी सहित कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। इनके विरुद्ध पूर्व में भी कई प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां की जा चुकी थीं, लेकिन उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं देखा गया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना मोघट रोड पुलिस द्वारा तीनों के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद जिला दण्डाधिकारी ने पाया कि इन बदमाशों के कारण आम जनता में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है, जिससे समाज में गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था।
दिनांक 21 अप्रैल 2026 को पारित आदेश के अनुसार, तीनों आरोपियों को खंडवा के साथ-साथ बुरहानपुर, खरगोन, देवास, हरदा, बैतूल और इंदौर जिलों की सीमाओं से भी बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की तामील 23 अप्रैल 2026 को कराई गई, जिसके तहत आरोपियों को 48 घंटे के भीतर निर्धारित क्षेत्रों से बाहर जाना अनिवार्य है।
इस सख्त कार्रवाई को प्रशासन की अपराधों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे शहर में कानून-व्यवस्था मजबूत होने और आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।








